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अतीक-अशरफ की हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 183 मुठभेड़ की जांच की उठी मांग

नई दिल्ली : माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में हत्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत में याचिका दायर पुलिस हिरासत में अतीक और उसके भाई की हत्या की जांज की मांग की गई है। दायर याचिका में इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज से कराने की मांग भी की गई है।

शीर्ष अदालत में एक जनहित याचिका दायर कर पुलिस हिरासत में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या समेत यूपी में 2017 के बाद हुई 183 मुठभेड़ों को लेकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। एक वकील की ओर से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन कर इन मामलों की जांच कराने की मांग की गई है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दायर की है। वकील ने यह याचिका उत्तर प्रदेश के विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) के बयानों का हवाला देते हुए दायर की है।

अतीक की हत्या का जिक्र करते हुए, याचिका में कहा गया है कि “पुलिस द्वारा इस तरह की कार्रवाई लोकतंत्र और कानून के शासन के लिए एक गंभीर खतरा है। याचिका में कहा गया है कि एक लोकतांत्रिक समाज में पुलिस को दंड देने वाली संस्था बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सजा की शक्ति केवल न्यायपालिका में निहित है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह की फर्जी पुलिस मुठभेड़ों की कानून के तहत कोई जगह नहीं है। जब पुलिस “डेयर डेविल्स” बन जाती है तो कानून का पूरा शासन ध्वस्त हो जाता है और पुलिस के खिलाफ लोगों के मन में भय उत्पन्न होता है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है और इसका परिणाम अपराध भी होता है।

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