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वाहनों या घर पर तिरंगा लगाने से पहले जान लें ये नियम, नहीं तो हो सकती है सजा!

नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर देश ‘हर घर तिरंगा अभियान’ के रंग में रंगा नजर आ रहा है। लोग अपने घर की छत, दरवाजों आदि जगहों पर तिरंगा फहराते हैं, यहां तक कि कुछ लोग अपने वाहनों पर भी तिरंगा लगाते हैं।

इंडियन फ्लैग कोड के सेक्शन IX पैरा 3.44 के अनुसार, हर कोई गाड़ी पर झंडा नहीं लगा सकता है। ऐसा करने का अधिकार सिर्फ कुछ खास लोगों को ही मिला है। अगर आप उनमें से नहीं है और गाड़ी पर तिरंगा लगा रखा है तो ये आपको भारी पड़ सकता है। नेशनल फ्लैग फहराने को लेकर 21 साल पहले 2002 में इंडियन फ्लैग कोड बनाया गया था। इसमें झंडा फहराने को लेकर नियम बनाए गए थे। इन्हीं में से एक था कि गाड़ी पर झंडा लगाकर कौन चल सकता है और कौन नहीं।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट राज्यमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषद के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI), सुप्रीम कोर्ट के जज, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के जज अपने वाहनों में झंडा लगा सकते हैं। इन सभी के अलावा अगर किसी और ने अपनी कार, बाइक या किसी गाड़ी पर झंडा लगाया तो पुलिस उसका चालान काट सकती है और जेल भी भेज सकती है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 ) के तहत 3 साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माने का भी प्रावधान है।

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