रांची। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की झारखंड में ‘मोदी सरनेम’ केस में झटका लगा है। रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की मामले में व्यक्तिगत पेशी की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दी। सूरत कोर्ट से पहले ही सजा पा चुके राहुल गांधी को अब रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।
रांची के प्रदीप मोदी ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था कि एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी के आपत्तिजनक बयानों से सभी मोदी सरनेम वाले लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इस याचिका में राहुल गांधी के वकील ने कहा था कि उनके मुवक्किल को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट दी जाए। लेकिन कोर्ट ने उनकी यह याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद अब राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट के समक्ष पेश होना पड़ेगा।
बता दें कि गुजरात के सूरत कोर्ट से मानहानि केस में ही राहुल गांधी को दो साल कारावास की सजा सुनाए जाने पर उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। फिलहाल राहुल गांधी 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी प्रचार अभियान में व्यस्त हैं।