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नैनीताल हाईकोर्ट समेत प्रदेश की सभी अदालतों में मास्क पहनना जरूरी, अधिसूचना जारी

नैनीताल। चीन के साथ दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देख केंद्र और उत्तराखंड सरकार भी सतर्क हो गई हैं। सरकार ने सभी नागरिकों से कोरोना सुरक्षा के उपायों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ने की आशंका के चलते उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, वकीलों और पक्षकारों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। मास्क लगाए बिना हाईकोर्ट में प्रवेश नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी की ओर से इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। गाइडलाइन के अनुसार अब कोर्ट परिसर व कोर्ट रूम में सामाजिक दूरी का पालन भी किया जायेगा। साथ ही कोर्ट रूम और परिसर को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाएगा।

उत्तराखंड में कोरोना को लेकर गाइडलाइन की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा अभी फिलहाल जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसके अनुसार भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से लोगों से बचने की बात कही गई है। इसके अलावा जो बड़े आयोजन होते हैं, खासकर न्यू ईयर पर होने वाले आयोजनों में सतर्कता बरतने की भी बात कही गई है। कुल मिलाकर फिलहाल किसी भी बिंदुओं पर अनिवार्यता जारी नहीं की गई है। ऐसे में लोगों को चाहिए की सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों को फैलाने से बचें, जिससे उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों में भ्रम की स्थिति पैदा ना हो।
प्रदेश में फिलहाल कोई नया कोरोना संक्रमित नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रविवार को 271 सैंपलों की जांच की गई, जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। पिछले तीन दिनों में लिए गए सैंपल में राज्य में प्रतिदिन दो से तीन संक्रमित मिल रहे थे, लेकिन रविवार को कोई मामला संक्रमण का नहीं मिला।

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