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चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को क्यों किया गया गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट ने ED से मांगा जवाब

नई दिल्ली। आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई आज भी पूरी नहीं हुई। अगली सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कई सवाल किया। कोर्ट ने आम चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय को लेकर ईडी से जवाब मांगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जीवन और स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण है। उसका हनन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद कोर्ट ने ईडी को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी से संबंधित सवालों पर तैयारी के साथ आने को कहा है।

पीठ ने राजू से कई अन्य सवाल पूछे और जांच एजेंसी से केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख पर जवाब देने को कहा जिसमें उन्होंने उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को होने की संभावना है। बुधवार से दोनों न्यायाधीश अलग-अलग संयोजन में बैठेंगे। मामले में 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत यहां तिहाड़ जेल में बंद हैं।

शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया और केजरीवाल की याचिका पर उससे जवाब मांगा। 9 अप्रैल को, उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा कि इसमें कोई अवैधता नहीं थी और बार-बार समन जारी करने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास “थोड़ा विकल्प” बचा था। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।

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