Saturday , May 18 2024
Breaking News
Home / उत्तराखण्ड / उत्तराखंड पुलिसकर्मियों के एरियर भुगतान की तीसरी किस्त पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

उत्तराखंड पुलिसकर्मियों के एरियर भुगतान की तीसरी किस्त पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

देहरादून। उत्तराखंड में पुलिसकर्मियों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड के करीब 15 हजार पुलिसकर्मियों को मिलने वाली एरियर की तीसरी किस्त पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इससे पहले पुलिसकर्मी इसी एरियर की दो किस्त ले चुके हैं। लिहाजा, अब पुलिसकर्मियों को रिकवरी का भी डर सता रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने पुष्टि की है।

बता दें कि छठें वेतनमान की सिफारिशों के तहत उच्चीकृत वेतन ग्रेड पे को लेकर राज्य के हजारों पुलिसकर्मियों को 2006 से एरियर दिए जाने का निर्णय लिया गया जिसे राज्य सरकार की तरफ से तीन किस्तों में दिया जाना था। फिलहाल सरकार की तरफ से दो किस्त दी जा चुकी हैं, जबकि, तीसरी किस्त दी जानी थी। इस मामले में नैनीताल हाई कोर्ट की तरफ से पुलिसकर्मियों को तीन किस्त में एरियर देने के आदेश दिए गए थे, लेकिन, राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी।

पुलिस विभाग के करीब 15000 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना था। इसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एएसआई स्तर के कर्मचारी शामिल हैं। वैसे इन कर्मचारियों को एरियर के रूप में कुल ₹700000000 का भार राज्य सरकार पर पर रहा है। इसी के चलते राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका लगाई थी. फिलहाल सरकार की तरफ से दो किस दी जा चुकी है, इस तरह राज्य सरकार करीब 40 करोड़ से ज्यादा की धनराशि कर्मचारियों के खातों में डाल चुकी है। अब तीसरी किस्त के भुगतान से पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को राहत देते हुए इस पर स्टे लगा दिया है।

About team HNI

Check Also

यमुनोत्री धाम में हार्ट अटैक से एक श्रद्धालु की मौत, मरने वालों की संख्या हुई पांच

देहरादून। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। लाखों की संख्या में भक्त देवभूमि …

Leave a Reply