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दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे पर पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 16 नवंबर तक लगाई रोक

देहरादून। दिल्ली से देहरादून की दूरी कम करने के लिए दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट पास हो गया है जिसकी आड़ में सैकड़ों पेड़ों की बलि चढ़ाई जाएगी। मामले का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र को निर्देश दिया कि 16 नवंबर तक गणेशपुर-देहरादून रोड (एनएच-72ए) पर कोई पेड़ नहीं काटा जाए, जो दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। शीर्ष अदालत ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा इस मुद्दे से निपटने के तरीके पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल द्वारा आजकल जिस तरह के आदेश पारित किए जा रहे हैं वह पूरी तरह से असंतोषजनक है। बता दें कि दून-दिल्ली राजमार्ग चौड़ीकरण के तहत गणेशपुर से आशारोड़ी तक पेड़ कटान के मामले एनजीटी ने पेड़ कटान की मंजूरी को खारिज करने की मांग की याचिका को खारिज किया था।
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, सूर्य कांत और विक्रम नाथ की पीठ ने गणेशपुर-देहरादून रोड (एनएच -72 ए) पर बिना किसी मंजूरी के पेड़ों की कटाई को रोकने के निर्देश की मांग करते हुए एक गैर सरकारी संगठन सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है। स्ट्रेच ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से कहा कि अगले मंगलवार तक कोई पेड़ नहीं काटना चाहिए। पीठ ने कहा कि वह मामले की सुनवाई करेगी और एनजीटी को वापस भेजने के बजाय याचिका का निपटारा करेगी।
दिल्ली से देहरादून के सफर में समय बचाने के लिए दिल्ली-दून एक्सप्रेस-वे बनाने में दोनों राज्यों के हज़ारों पेड़ बलि की भेंट चढ़ेंगे। इसमें लगभग  8,588 पेड़ों के अलावा लगभग ब्रिटिश काल के 2500 साल के पेड़ भी शामिल हैं, जिन्हें एक्सप्रेस-वे के 3.6 किलोमीटर के हिस्से में काटे जाने हैं। एक्सप्रेसवे के जिस हिस्से में ये पेड़ काटे जाने हैं वो सहारनपुर के गणेशपुर और देहरादून के डाट काली इलाके के बीच में है। एक्सप्रेसवे का ये हिस्सा इकोलॉजिकल दृष्टि से एक समृद्ध इलाका है। इस जोन में उत्तर प्रदेश के शिवालिक वन प्रभाग जो शिवालिक एलीफैंट रिजर्व का एक हिस्सा है, उसके साथ-साथ राजाजी नेशनल पार्क के इको सेंसिटिव जोन शामिल है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि शिवालिक रेंज को अपूरणीय क्षति होगी, जिससे इसकी ढलान अस्थिर हो जाएगी और बाढ़ आने का ख़तरा बढ़ जाएगा।

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