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उत्तराखंड: कलयुगी पिता ने मासूम के साथ किया दुष्कर्म, अब अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा

चमोली। उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) में एक हैवान पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाया था। इस मामले में कोर्ट ने हैवान को 20 साल के कड़े कारावास की सजा सुनाई है।

मिलीं जानकारी के अनुसार चमोली जनपद के जोशीमठ में नाबालिग पीड़ित बच्ची अपने परिवार के साथ किराये के मकान पर रहती थी। पीड़िता की मां 2022 में अपने तीन बच्चों को जोशीमठ में उनके पिता के पास छोड़कर अपने गांव गई थी। गांव जाने के तीन दिन बाद पीड़िता की माँ ने अपने तीनों बच्चों को भी गांव बुला लिया। इसके बाद उसकी माँ ने पीड़िता को नहलाते वक्त देखा कि बेटी के शरीर पर दाने थे और उसके प्राइवेट पार्ट पर भी सूजन थी। 10 वर्ष की मासूम बच्ची की ऐसी हालत देखकर मां डर गई। जब माँ ने बच्ची से इस बारे में पूछा तो, उसके बाद पीड़ित बच्ची ने बताया कि उसके पिता ने उसके साथ गलत हरकत की थी।

इसके बाद पीड़िता की मां ने अपने पति के खिलाफ जोशीमठ कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता की माँ की तहरीर पर आरोपी पिता के खिलाफ कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद बच्ची का मेडिकल किया गया जिसमें दुष्कर्म साबित हुआ। काफी लम्बे समय तक इस मामले पर पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया।

अब अदालत ने अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में पेश साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार करते हुए 20 साल की कड़ी सजा सुनाई है। इसके अलावा 20 हजार रुपये आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से भी प्रतिकर के रूप में पीड़िता को 30 दिन के भीतर तीन लाख रुपये देने के निर्देश दिए हैं।

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