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उत्तराखंड: युवक की हत्या मामले में आरोपी को उम्र कैद, पाँच हजार रुपये का भी लगा जुर्माना

ऊधम सिंह नगर। गदरपुर में 11 साल पहले हुई युवक की हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानो ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

सुनवाई के दौरान एडीजीसी अनिल कुमार सिंह ने कोर्ट के समक्ष 16 गवाहों को पेश किया। डोंगपुरी गदरपुर निवासी चंद्रपाल ने 20 जून 2012 को थाने में दी तहरीर में कहा था कि 20 जून की सुबह बड़ा बेटा शेर सिंह ट्रैक्टर ट्राॅली लेकर खेत गया तो छोटे बेटे शंकर सिंह की लाश मिली। चंद्रपाल का आरोप था कि ओमप्रकाश, महीपाल, प्रेम सिंह, नन्हे का साढू और बिहारी ने उसके बेटे की जान ले ली है। पांचों उसके बेटे से रंजिश रखते थे।

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि शराब पीने के दौरान शंकर सिंह और अन्य दो के बीच विवाद हो गया था। इस दौरान उन्होंने शंकर सिंह की हत्या कर दी थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया था। दोनों आरोपियों के खिलाफ द्वितीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानों की अदालत में मुकदमा चल रहा था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने विनोद को हत्या का दोषी पाया।

एडीजीसी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि ज़मानत कराने के बाद ओंकार सिंह ने निर्धारित तारीखों पर कोर्ट में आना बंद कर दिया। जिसके कारण उसकी पत्रावली अलग कर दी गई। इस दौरान उन्होंने कोर्ट के समक्ष 16 गवाह पेश किए गए।

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