देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसके तहत वित्त विभाग ने आदेश जारी करते हुए 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ देने की योजना बनाई है। सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जिसके तहत 11 अप्रैल 2023 के आदेश और शासनादेश जारी होने से पहले के वर्ष 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पहले भी इस संबंध में निर्णय हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट भी इस मामले पर कार्यवाही के आदेश जारी कर चुकी है।
जनवरी और 1 जुलाई को एक इंक्रीमेंट दिया जाना है उनमें अंतिम वेतन के साथ एक नोशनल इंक्रीमेंट भी जोड़ा जाएगा। जिसमें वेतन के आधार पर ही उनकी पेंशन की गणना की जाएगी हालांकि रिटायरमेंट मिलने वाले बाकी सभी लाभ में इस नोशनल इंक्रीमेंट को शामिल नहीं किया जाएगा। बताते चले यह लाभ उन्हें तुरंत मिलेगा लेकिन एरियर भुगतान नहीं किया जाएगा।
कर्मचारी संगठनों ने नोशनल इंक्रीमेंट दिए जाने के फैसले का स्वागत किया है लेकिन इसके साथ ही शासनादेश को वर्ष 2006 से लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि यूपी सरकार ने यह लाभ वर्ष 2006 से दिए जाने का शासनादेश जारी किया है जबकि सचिव वित्त के आदेश में यह अप्रैल 2023 के बाद लागू होगा।