देहरादून। नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी पूर्व सैनिक को न्यायालय ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल फास्ट ट्रैक जज पंकज तोमर की कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 45 हजार रुपये पीड़ित को देने के निर्देश जारी किए हैं।
शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार सिंह ने बताया कि देहरादून निवासी एक महिला ने 23 मार्च 2019 को विकासनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। महिला का कहना था कि उनकी 16 साल की बेटी शादी समारोह में शामिल होने के लिए विकासनगर गई थी। इस दौरान किशोरी की एक सहेली ने उसकी मुलाकात संदीप बीसी निवासी इंदिरा उद्यान मार्ग विकासनगर से कराई। इसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी। संदीप गोरखा राइफल देहरादून में तैनात था। उसने उनकी बेटी को शादी झांसा दिया। इस बीच उसने एक दिन किशोरी को मसूरी बुलाया।
आरोप था कि वहां पर संदीप ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह गर्भवती हो गई। किशोरी ने यह बात संदीप को बताई तो वह विकासनगर में रहने वाले महिला के रिश्तेदारों के यहां ले गया। वहां पर उसने औपचारिक रूप से किशोरी के साथ शादी की। उसके आधार कार्ड में फेरबदल कर 10 रुपये के स्टांप पर शादी को रजिस्टर्ड करने की बात कही। गर्भवती होने की बात जब संदीप की मां मीरा देवी को पता चली तो उसने किशोरी को दवाई खिला दी। लेकिन, दवाई से भी गर्भपात नहीं हुआ। आरोप है कि इसके बाद मीरा देवी ने उसे जान से मारने की धमकी दी।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। मंगलवार को कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए दोषी संदीप को 20 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना जबकि उसकी मां को रिहा कर दिया।