Friday , June 5 2026
Breaking News
Home / उत्तराखण्ड / सेलाकुई और सिडकुल में धारा 163 लागू, श्रमिक असंतोष के बाद प्रशासन का बड़ा कदम

सेलाकुई और सिडकुल में धारा 163 लागू, श्रमिक असंतोष के बाद प्रशासन का बड़ा कदम

देहरादून। सेलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक असंतोष और प्रदर्शनों के चलते धारा 163 लागू कर दी गई है। बता दें श्रमिक बीते कुछ दिनों से वेतन बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।

सेलाकुई और सिडकुल में धारा 163 लागू

औद्योगिक स्थान सेलाकुई और सिडकुल में डीएम सविन बंसल के निर्देश पर धारा 163 BNSS लागू कर दी गई है। श्रमिकों के प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है। इस संबंध में अपर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून ने आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि सेलाकुई और सिडकुल परिसर में सार्वजनिक सभा, जूलुस और धरना-प्रर्दशन करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

धरना प्रदर्शन के दौरान हुआ था पथराव

बता दें सेलाकुई में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों लाइटेनियम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजी सेलाकुई, ग्लोबल मेडिकोज सेलाकुई में श्रमिक बीते कुछ दिनों से वेतन वृद्धि की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। धरना प्रदर्शन के दौरान लाइटेनियम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और डिक्सन टेक्नोलॉजी सेलाकुई में पथराव की घटनाएं भी हुई।

श्रमिकों को भड़काने का किया जा रहा था प्रयास

दून पुलिस का आरोप था कि प्रदर्शन की आड़ में बाहरी तत्वों द्वारा श्रमिकों को श्रम कानून के प्रावधानों से भी ऊपर जाकर विभिन्न मांग करने के लिए उकसाया जा रहा है। साथ ही श्रमिकों को दिए जाने वाले वेतन के संबंध में भी भ्रामक सूचनाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाकर श्रमिकों में असंतोष भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके दृष्टिगत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा औद्योगिक अस्थानों सेलाकुई, सिडकुल परिसर में तत्काल प्रभाव से धारा 163 BNSS लागू की गई है।

ये करने पर रहेगा प्रतिबंध

आदेश में कहा गया है कि इन स्थानों और उसके आस-पास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जूलुस, धरना प्रर्दशन या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह के रूप में एकत्रित होना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही बिना लिखित अनुमति के किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर, डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा किसी भी तरीके के हथियार, लाठी-डंडे, औजार या अन्य आपत्तिजनक सामग्री लेकर चलना पूरी तरह से वर्जित रहेगा।

About team HNI

Check Also

CM धामी ने समस्त जिलाधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक

सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के अभियान में तेजी लाने के निर्देश भू कानून का …