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डीजीसीए ने 57 हवाई अड्डों पर कामकाज की उचित समय-सीमा संबंधित नियम किए लागू…

नई दिल्ली। एक “महत्वपूर्ण” कदम में, विमानन निगरानी संस्था डीजीसीए ने गुरुवार को कहा कि अमृतसर, कोयम्बटूर, पटना और इंफाल सहित 57 हवाई अड्डों पर हवाई यातायात नियंत्रकों के लिए वॉच ड्यूटी समय सीमा और आराम आवश्यकताओं के नियम लागू किए गए हैं। डीजीसीए ने एक बयान जारी कर कहा है कि देश के 57 एयरपोर्ट्स पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए ‘वाच ड्यूटी टाइम लिमिटेशन’ (WDTL) का नियम लागू हो गया है। देश के 57 एयरपोर्ट्स पर 21 सितंबर से यह आदेश लागू हो गया है। नेशनल सिविल एविएशन रेगुलेटर (डीजीसीए) इसे लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अनुसार, मानदंड आईसीएओ नियमों पर आधारित हैं और देश के राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों पर आधारित हैं, जो एटीसीओ के लिए वैज्ञानिक रूप से मान्य, इष्टतम कर्तव्य समय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। आईसीएओ अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है। “यह नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार है और हवाई यातायात सेवाओं के प्रावधान में संलग्न रहते हुए एटीसीओ को पर्याप्त आराम प्रदान करेगा।

एटीसीओ के लिए अधिकतम अनुमेय कर्तव्य अवधि और न्यूनतम अनिवार्य आराम अवधि को एक रूप दिया गया है विनियम, “विज्ञप्ति में कहा गया है। डीजीसीए ने कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा बताए गए रोडमैप के अनुसार चरणबद्ध तरीके से नियमों को अन्य हवाई अड्डों पर लागू किया जाएगा।

देश के 57 हवाई अड्डों पर लागू हुआ नियम…

इस सुधार के तहत एटीसीओ के ड्यूटी के अधिकतम घंटे और आराम के न्यूनतम घंटे तय किए गए हैं। प्रावधानों के तहत एटीसीओ की एक ड्यूटी से दूसरी ड्यूटी के बीच में कम से कम 12 घंटे का अंतर होना चाहिए। अभी देश के 57 एयरपोर्ट्स के एटीसीओ को यह सुविधा मिलेगी। इनमें उत्तरी क्षेत्र के नौ एयरपोर्ट्स शामिल हैं। साथ ही दक्षिण क्षेत्र के 15 एयरपोर्ट्स, पश्चिमी क्षेत्र के 12 एयरपोर्ट्स, पूर्वी क्षेत्र के 11 एयरपोर्ट्स और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 10 एयरपोर्ट्स के एटीसीओ को यह सुविधा मिलेगी।

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