बागेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म और उसके अपहरण के मामले में युवक और युवती को 20-20 साल और 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं एक अन्य आरोपी को 5 साल की सजा और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। दोषियों को अल्मोड़ा जेल भेजा गया है। इस मामले में दो नाबालिग आरोपियों का जुवेनाइल कोर्ट में ट्रायल चल रहा है।
बता दें कि 11 नवंबर 2022 को पीड़िता घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन शाम को घर नहीं पहुंची। उसके पिता ने कोतवाली में तहरीर दी जिसके आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की और 12 नवंबर को किशोरी को ताकुला से बरामद कर लिया। पुलिस ने कोतवाली में उसकी काउंसिलिंग की और उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया। घर लौटने के बाद किशोरी की तबीयत खराब होने लगी। परिजनों को उसने आपबीती बताई। पीड़िता ने रवीना आर्या, सुमित उर्फ साजन और सलमान अहमद पर अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। 17 नवंबर को किशोरी के पिता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने दोषियों पर केस दर्ज कर लिया। एसएसआई खष्टी बिष्ट ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक खड़क सिंह कार्की ने मामले की पैरवी करते हुए 13 गवाह पेश कराए।
न्यायालय ने सुमित उर्फ साजन निवासी चंडिका को धारा 366 ए में पांच वर्ष की सजा, पांच हजार रुपये का जुर्माना, पॉक्सो की धारा 6 में 20 वर्ष, 25 हजार रुपये, 376(3) में दो वर्ष और 506 में एक वर्ष का सश्रम कारावास, रबीना आर्या पुत्री चंदन राम निवासी मंडलसेरा को 3/4 में 20 वर्ष की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना, 16/17 में पांच वर्ष की सजा, सलमान अहमद निवासी कठायतबाड़ा को 366 ए में पांच वर्ष और पांच हजार रुपये का जुर्माना सुनाया।