देहरादून। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर होने वाले प्रचार का शोर अब थम गया है। प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंकी। उत्तराखंड में 23 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर आज चुनाव में नियुक्त पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की डीएम और एसएसपी ने ब्रीफिंग की। देहरादून में 2 नगर निगम, 4 नगर पालिका परिषद और 1 नगर पंचायत क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया होनी है। चुनाव के मद्देनजर जनपद को 4 सुपर जोन में विभाजित किया गया है, जिसमें 4 सुपर जोनल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
बता दें कि जिले को 27 जोन, 63 सेक्टर, 440 मतदान केन्द्र और 1071 मतदेय स्थल में विभाजित किया गया है और थानावार कुल 15 QRT टीमें नियुक्त की गई हैं। चेकिंग और अवैध धन के आवागमन की रोकथाम, अवैध शराब और मादक पदार्थों की बरामदगी के लिए जनपद में कुल 4 अंतरराज्यीय बैरियर और 13 चेकिंग बैरियर बनाए गए हैं।
जिलाधिकारी और एसएसपी ने निर्देशित किया कि मतदान केन्द्र और उसके पास किसी भी राजनैतिक दल का चिह्न या किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग ना हो। मतदान स्थल के 100 मीटर की परीधि में केवल मतदाता और पहले में अधिकृत व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाए। पीठासीन अधिकारी द्वारा बुलाए जाने के अतिरिक्त कोई भी पुलिस कर्मचारी मतदान स्थल में प्रवेश ना करे।
गौर हो कि 23 जनवरी को होने वाली मतदान प्रक्रिया के मद्देनजर आज शाम 5 बजे से जनपद देहरादून के नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसलिए सभी संबंधित अधिकारियों को इस दौरान किसी राजनीतिक दल द्वारा किसी प्रकार का खुला प्रचार-प्रसार और जनसभा को रोकने को कहा गया है, साथ ही सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों के होटल, ढाबों और धर्मशालाओं की चेकिंग करेंगे, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति अनावश्यक रूप से स्थानों पर ना ठहरा हो। इसके अलावा अंतरराज्यीय और अंतर जनपदीय बैरियरों पर नियुक्त पुलिस बल वाहन चेकिंग के साथ-साथ व्यक्तिगत चेकिंग करेगा।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि सभी जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने जोनल और सेक्टर पुलिस अधिकारियों से समन्वय बनाकर सभी पोलिंग बूथों का निरीक्षण करेंगे और पोलिंग पार्टियों के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मतदान के दिन सभी क्षेत्रों के मध्य बैरियर लगाकर सीमाओं को सील किया जाएगा, साथ ही संबंधित अधिकारी इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर एक नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र के व्यक्ति का दूसरे क्षेत्र में अनावश्यक आवागमन नहीं होगा।