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गुरु राम राय इंस्टिट्यूट पर पांच लाख का जुर्माना

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के गुरु राम राय इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस पर नर्सिंग छात्राओं को अवैध एडमिशन देने के लिए पांच लाख रुपये का अर्थदण्ड लगाया है । एकलपीठ ने कॉलेज पर नर्सिंग की 30 छात्राओं को अवैध एडमिशन देने के लिए ये दण्ड लगाया है। न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ ने देहरादून के गुरु राम राय इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस बनाम राज्य सरकार पर अपना आदेश सुनाया। न्यायालय ने वर्ष 2017-2018 में नर्सिंग की 30 छात्राओं को बिना एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्धता रखे अवैध रूप से एडमिशन देने पर ये निर्णय दिया।
न्यायालय ने इंस्टिट्यूट को इन छात्राओं का कोर्स पूरा होने तक इन्हें रखने को कहा है। इंस्टिट्यूट के अधिवक्ता डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया कि अतिरिक्त छात्राओं को बिना एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्धता के प्रवेश देना अवैध था, लेकिन न्यायालय ने इंस्टिट्यूट से एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय को अर्थदण्ड देने को कहा है । उन्होंने ये भी कहा कि न्यायालय ने उन्हें नर्सिंग की छात्राओं को कोर्स पूरा कराने को कहा है, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है।

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