देहरादून। यदि लोक सेवक आपकी शिकायत पर गौर नहीं कर रहा है या मानवाधिकार से जुड़ा कोई अन्य मामला हो तो आप बिना वकील के आयोग में न सिर्फ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं बल्कि खुद अपने मामले की पैरवी कर सकते हैं।
राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य राम सिंह मीना के मुताबिक पीड़ित अपनी शिकायत को विभिन्न माध्यमों से आयोग में दर्ज करा सकते हैं। वह सीधे अपनी शिकायत को लेकर आयोग में आ सकते हैं। इसके अलावा आयोग की मेल या डाक के माध्यम से मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
आयोग खुद भी इस तरह के मामलों का संज्ञान लेता है। जिसमें मानवाधिकारों का हनन हुआ हो। उन्होंने कहा कि आयोग में पीड़ित की शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित विभाग से रिपोर्ट मंगाई जाती है। यदि व्यक्ति रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो संबंधित को आयोग में तलब किया जा सकता है। मामले की आयोग में सुनवाई होती है। जिसमें पीड़ित व्यक्ति यदि चाहे तो खुद मामले की पैरवी कर सकता है। यदि वह खुद मामले की पैरवी नहीं करना चाहता तो वकील को अपने मामले की पैरवी के लिए रखा जा सकता है। यदि आप मानवाधिकार आयोग के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो इसके खिलाफ हाईकोर्ट नैनीताल में अपील कर सकते हैं।
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