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हाईकोर्ट ने दिए आदेश, कॉर्बेट में अवैध पेड़ कटान मामले में होगी CBI जांच

नैनीताल। कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण और अन्य कार्य पिछले काफी दिनों से चर्चाओं में हैं। अब हाईकोर्ट ने कॉर्बेट पार्क में अवैध पेड़ कटान व निर्माण की सीबीआई जांच कराने के आदेश दिये है। इस मामले में पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत समेत कुछ आईएफएस व अन्य अधिकारियों की मुश्किलें बढ़नी तय है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायाधीश आलोक वर्मा की खंडपीठ ने यह फैसला दिया इस बहुचर्चित मामले में याचिकाकर्ता अनु पंत ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर सीबीआई जांच की मांग की थी।

अभी इस मामले की विजिलेंस जांच कर रही है । इस मामले में पूर्व आईएफ़एस किशन चंद जेल जा चुके हैं। हाल ही में, विजिलेंस ने पूर्व मंत्री हरक के प्रतिष्ठान से दो जेनरेटर बरामद किये थे।

बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने भी अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एक भी वृक्ष नहीं काटा जा सकता.,न ही कोई निर्माण कार्य किया जा सकता है। परंतु वर्तमान में फॉरेस्ट सर्वे के अनुसार 6000 से ज्यादा पेड़ काटे जाने के साथ साथ कई अवैध निर्माण कर दिए गए हैं, जो देवभूमि उत्तराखंड के लिए एक काला धब्बा है। विभागाध्यक्ष द्वारा गठित जोशी कमेटी के अनुसार कई अफसरों को जिम्मेदार ठहराया गया है। कार्बेट टाइगर रिजर्व (सीटीआर) में पेड़ों के अवैध कटान सहित बिना अनुमति के पाखरो से मोरघट्टी तक निर्माण के मामले में जांच रिपोर्ट के बाद तत्कालीन पीसीसीएफ, सीटीआर निदेशक सहित डीएफओ व रेंजर पर कार्रवाई हुई थी।

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