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आज है ‘राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस’, जानें ग्राहक के रूप में क्या हैं अपके अधिकार

नई दिल्ली। भारत मे आज का दिन यानी 24 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवसभी कहा जाता है। 1986 में आज ही के दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और उन्हें अलग-अलग तरह के शोषण से बचाना है।

क्‍यों मनाया जाता उपभोक्ता दिवस?…

बता दें कि 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित किया गया था। इसके बाद साल 1991 और 1993 में इस अधिनियम में संशोधन किए गए। अधिनियम को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में लाने के लिए दिसंबर 2002 में एक व्यापार संशोधन लाया गया। इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को 15 मार्च 2003 से लागू किया गया। इन सबसे पहले ही उपभोक्ता संरक्षण नियम को 1987 में भी संशोधित किया गया था। इतने बदलावों के बाद 5 मार्च 2004 को इसे पूर्ण रूप से नोटिफाई किया गया।

भारत में उपभोक्ताओं को प्राप्त अधिकार…

  1. भारत के प्रत्येक उपभोक्ता को उन उत्पादों तथा सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है, जो उनके जीवन या संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
  2. भारत में सभी उपभोक्ताओं को उत्पादों तथा सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, प्रभाव, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में जानने का अधिकार है, जिससे उपभोक्ता को गलत व्यापार व्यवस्था से बचाया जा सके।
  3. सभी उपभोक्ताओं को जहां भी संभव हो, वहां प्रतियोगात्मक मूल्यों पर विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच के प्रति आश्वासित होने का अधिकार मिला है।
  4. उपभोक्ताओं को सुनवाई और इस आश्वासन का अधिकार है कि उचित मंचों पर उपभोक्ता के हितों को उपयुक्त विनियोग प्राप्त होगा।
  5. ग्राहकों को अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवस्थाओं या उपभोक्ताओं के अनैतिक शोषण के विरुद्ध सुनवाई का अधिकार है।
  6. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार
    ऑनलाइन शॉप‍िंग के मामले में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की शिकायत…
    बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल यानी साल 2020 जुलाई में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत नए ई-कॉमर्स नियम लागू कर दिए हैं। दरअसल यह बदलाव, तेजी से बढ़े ऑनलाइन शॉप‍िंग के चलन के कारण किए गए हैं। क्योंकि इनमें कई मामलों में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की शिकायत सामने आ रही थीं। ये नए नियम अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स साइट्स पर भी लागू होंगे। इसमें ई-कॉमर्स साइट्स के लिए कई सख्त प्रावधान भी हैं। नए नियमों के मुताबिक नकली और मिलावटी सामान बेचने वाले को उम्रकैद तक हो सकती है।

केंद्रीय मंत्री ने ग्राहकों को बताया भगवान का रूप…

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने ट्वीट कर देश के सभी उपभोक्ताओं को बधाई दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ”ग्राहक देवो भव: आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। साल 1986 में आज ही के दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। इस अधिनियम को देश के उपभोक्ता आंदोलन में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जाता है। ये दिन, देश के नागरिकों को उपभोक्ता आंदोलन के महत्व और प्रत्येक उपभोक्ता को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में अधिक जागरूक बनाने की आवश्यकता को उजागर करने का अवसर प्रदान करता है।”

‘जागो ग्राहक जागो’…

‘जागो ग्राहक जागो’, जिसका अर्थ है ’जागरूक उपभोक्ता बनें’, उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा शुरू किया गया एक उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम है। इस पहल के अंतर्गत, सरकार ने चैनलों का उपयोग उपभोक्ता सूचना और शिक्षा के लिए प्रिंट, मीडिया विज्ञापनों, ऑडियो अभियानों और वीडियो अभियानों के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता के लिए किया है।

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