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हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक पत्रकार द्वारा उनके ऊपर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस मामले में आज सुनवाई हो सकती है।
हाईकोर्ट का फैसला दो पत्रकारों उमेश शर्मा और शिव प्रसाद सेमवाल द्वारा दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर आया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी। प्राथमिकी रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री रावत के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया था। शर्मा ने तब झारखंड के भाजपा प्रभारी रहे रावत पर आरोप लगाया कि उन्होंने 2016 में एक व्यक्ति को उस राज्य में गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनवाने में मदद के लिए अपने रिश्तेदारों के खातों में रुपए जमा करवाए थे। रावत ने वकील दिव्यम अग्रवाल के जरिए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वकील ने हालांकि हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के आधार का खुलासा नहीं किया है।

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