देहरादून। राजधानी देहरादून में विधायक हॉस्टल के सामने फ्लैट में काम करने वाली नाबालिग की मौत प्रकरण में बड़ा खुलासा हुआ है। फ्लैट में काम करने वाली नाबालिग की मौत के प्रकरण की शुरुआती जांच घर में लगे सीसीटीवी कैमरों से की गई। पुलिस की मानें तो डीवीआर से सीसीटीवी कैमरों की जांच करने पर पता चला कि मृतका सुबह लगभग 9ः27 बजे के आस-पास स्टूल लेकर बाथरूम की ओर जाती दिखाई दी। इसके बाद सुबह लगभग 10:19 पर फ्लैट मालिक समेत 4-5 लोग लड़की को खोजते हुए बाथरूम की ओर जाते दिखाई दिए, जो लड़की को बाथरूम से वापस लाकर सीपीआर देने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
वहीं डाक्टरों के पैनल द्वारा मृतका के पोस्टमार्टम करने के बाद सामने आया कि किशोरी की मृत्यु का कारण सुसाइडल हैंगिंग है। इसके साथ ही मृतका के शरीर पर कोई बाहरी चोटों के निशान नहीं पाए गए और न ही सेक्सुअल असाल्ट की बात रिपोर्ट में आई है। फिलहाल डॉक्टरों के बयान दर्ज किये जा रहे हैं। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, इस प्रकरण के पीछे नाबालिग से हुई मारपीट अहम वजह हो सकती है। मृतक नाबालिग का दो दिन पहले आरोपी की बड़ी बेटी से झगड़ा हुआ था। इसके बाद मृतक नाबालिग ने आरोपी के बेटी को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद आरोपी ने नाबालिग की बेल्ट से पिटाई कर दी थी। इससे वह काफी सहमी हुई थी और काम पर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वह जबरन उसे काम पर ले जा रहे थे। परिजनों की मानें तो उनकी नाबालिग बेटी दो माह पूर्व से आरोपी के फ्लैट में काम कर रही थी। इससे पहले भी कई बार मालिकों की ओर से उसके साथ मारपीट की जाती थी। 27 फरवरी को आरोपी का परिवार कहीं पार्टी में जा रहा था। मृतका आरोपी की बड़ी बेटी को पार्टी के लिए तैयार करने में सहयोग कर रही थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों का झगड़ा हो गया। मृतका की छोटी बहन ने बताया कि दीदी ने बताया कि उसने उसके पेट में मुक्के मारे गए थे। इसके बाद उसने भी उसे थप्पड़ जड़ दिया था।
फिलहाल पूरे मामले में मृतका के पिता की तहरीर पर फ्लैट मालिक के खिलाफ 78/24 धारा 302, 323, 354, 342 और 7/8 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और क्षेत्रीय विधायक विनोद चमोली ने मृतक बच्ची के परिजनों से मुलाकात की है। वित्त मंत्री और विधायक चमोली ने पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए राहत राशि देने का भी ऐलान किया है।