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सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत, अब इस तारीख को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली। मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत (Surat) की सेशंस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ‘मोदी उपनाम’ के संदर्भ में उनकी 2019 की टिप्पणी से संबंधित मामले में कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी को जमानत दे दी है। राहुल के वकील ने उनकी सजा को निलंबित करने की मांग की थी. इस पर कोर्ट का कहना है कि दूसरे पक्ष की बिना सजा को निलंबित नहीं किया जा सकता। अब 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी, साथ ही कोर्ट ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस करने वाले प्रतिवादियों से भी 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने ले कहा है।

बता दे कि राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी सूरत पहुंची, साथ ही कांग्रेस शासित तीन राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी गुजरात पहुंचे। सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई एक टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि, अदालत ने राहुल गांधी को उसी दिन जमानत भी दे दी थी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी, ताकि वह ऊपरी अदालत में अपील दाखिल कर सकें। सूरत की अदालत की ओर से दोषी ठहराए जाने के बाद, लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था।

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