- 5जी टेक्नोलॉजी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की फिल्म अभिनेत्री की याचिका
नई दिल्ली। आज शुक्रवार को सुनवाई के दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला की ओर से मोबाइल फोन की 5जी तकनीक को लेकर दायर की गई याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। साथ ही अदालत ने जूही पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जस्टिस जेआर मिधा की पीठ इस मामले में आज ही अपना फैसला सुना सकती है। इससे पहले इस मामले में बुधवार को सुनवाई हो चुकी है।
जूही ने देश में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था और नागरिकों, जानवरों, वनस्पतियों और जीवों पर विकिरण के प्रभाव से संबंधित मुद्दों को उठाया था। मामला सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति सी हरिशंकर के पास आया, जिन्होंने मामले को दो जून को सुनवाई के लिए इसे दूसरी पीठ के समक्ष स्थानांतरित कर दिया था।
जूही की याचिका में दावा किया गया है कि 5जी वायरलेस प्रौद्योगिकी योजनाओं से मनुष्यों पर गंभीर, अपरिवर्तनीय प्रभाव और पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा है। चावला, वीरेश मलिक और टीना वचानी ने याचिका दायर कर कहा है कि यदि दूरसंचार उद्योग की 5जी संबंधी योजनाएं पूरी होती हैं तो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई भी पौधा इसके प्रतिकूल प्रभाव से नहीं बच सकेगा।