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शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, याचिका हुई खारिज

नई दिल्ली। शराब नीति के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार से संबंधित आरोप के मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सिसोदिया दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।

बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सिसोदिया ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। सिसोदिया की जमानत को लेकर सीबीआई और सिसोदिया के वकीलों का पक्ष सुनने के बाद 11 मई को जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सिसोदिया के खिलाफ चार मई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर की गई 24 सौ पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट भी संज्ञान लेगा जिसमें सिसोदिया सहित सभी 10 आरोपितों को कोर्ट द्वारा समन जारी करने की संभावना है। इससे पहले 27 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सिसोदिया समेत अन्य सभी आरोपितों को दो जून को कोर्ट में पेश होने का समन जारी किया था।

बता दें कि सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करते हुए जेल से गिरफ्तार कर लिया। वर्तमान में सिसोदिया न्यायिक हिरासत में हैं।

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