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चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, खारिज की SBI की याचिका

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारत के चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड का विवरण जमा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने एसबीआई से 12 मार्च यानी कल तक चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने SBI के सामने लगाई सवालों की झड़ी

सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से पूछा कि पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए हैं? आपका आवेदन उस पर चुप है? डाटा शेयर करने में क्या दिक्कत आ रही है? ? बैंक के पास तो सीलबंद लिफाफा है। ऐसे में बैंक उसे खोले और सुप्रीम कोर्ट को आंकड़ा उपलब्ध कराए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई को सिर्फ सीलबंद लिफाफा खोलना है, विवरण एकत्र करना है और चुनाव आयोग को जानकारी देनी है।

एसबीआई के वकील ने कही ये बात

सुनवाई शुरू होने पर एसबीआई की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने कहा कि हमने अतिरिक समय का निवेदन किया है। आदेश के अनुसार, चुनावी बॉन्ड जारी करना भी बंद कर दिया है। हमें आंकड़ों की जानकारी देने में कोई समस्या नहीं है। हमें सिर्फ कुछ समय और चाहिए। इसका कारण यह है कि पहले बताया गया था कि यह गुप्त रहेगा। बहुत कम लोगों के पास इसकी जानकारी थी। सीजेआई ने इस तर्क पर कहा कि आदेश तो 15 फरवरी, 2024 का है, आपको बताना चाहिए था कि अब तक मामले में क्या किया है? हरीश साल्वे ने कहा कि हमने आंकड़े अलग रखे। अगर किसी खरीद पर गलत नाम लिख दिया गया, तो यह भारी गलती होगी। ऐसे में कुछ समय और चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को दिया ये आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की अतिरिक्त समय देने की याचिका को खारिज करते हुए कल यानी 12 मार्च तक ब्योरा दाखिल करने के लिए समय दिया है। साथ ही कहा की पूरा डेटा चुनाव आयोग (EC) 15 मार्च तक अपलोड करें। आदेश नहीं मामने पर एसबीआई पर होगा अवमानना का केस।

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