लखनऊ। गैंगरेप पीड़िता का जबरन दाह संस्कार करने के मामले में हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाथरस पीड़िता के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए कहा कि हिंदू परंपरा के विपरीत रात को पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया है। यह पूरी तरह से मौलिक अधिकारों को हनन है। जस्टिस राजन राॅय और जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने कहा कि अंतिम संस्कार बेहद असभ्य औ क्रूर तरीके से किया गया है। हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर को डीजीपी, एडीजी कानून व्यवस्था, हाथरस के डीएम और एसएसपी को पेश होने के आदेश दिए हैं।