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खुद के मुकदम की पैरवी के लिए बनाई नियमावली

नैनीताल। हाईकोर्ट में अपने मुकदमों की पैरवी स्वयं करने (पार्टी इन पर्सन) के सम्बंध में हाईकोर्ट ने नियमावली बनाई है।
रजिस्ट्रार जनरल धनन्जय चतुर्वेदी की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने वादों में पार्टी इन पर्सन पैरवी करना चाहते हैं, उन्हें इस सम्बंध में रजिस्ट्री कार्यालय में प्रार्थना पत्र देना होगा। प्रार्थना पत्र के क्रम में मुख्य न्यायधीश द्वारा गठित पार्टी इन पर्सन कमेटी विचार कर सम्बंधित व्यक्ति को प्रमाण पत्र देगी । साथ ही उन्हें कोर्ट डेकोरम, बहस की भाषा आदि के बारे में बताएगी । साथ ही पार्टी इन पर्सन रहने वाले व्यक्ति को भी कोर्ट की गरिमा का पालन करने का शपथ पत्र देना होगा । पार्टी इन पर्सन कमेटी में रजिस्ट्री कार्यालय के दो अफसर नामित होंगा।एक अन्य अधिसूचना के अनुसार अब वादों की सूची(कॉज लिस्ट) में राष्ट्रीय चिह्न प्रकाशित नहीं किया जाएगा। यह आदेश तत्काल लागू हो गया है।

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