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उत्तराखंड में वाहनों की अधिकतम रफ्तार हुई तय, नियमों का पालन नहीं किया तो होगी ये कार्रवाई…

देहरादून। उत्तराखंड में पर्वतीय रूट पर संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) ने पहली बार वाहनों की अधिकतम गति सीमा तय कर दी है। इस निर्णय का सीधा असर देहरादून समेत टिहरी व उत्तरकाशी जिले के पर्वतीय रूटों पर पड़ेगा। अब दोपहिया के लिए 20 और कार के लिए अधिकतम 45 किमी प्रति घंटे तय कर दी गई है। अब तक इन रूटों पर अधिकतम गति सीमा के सामान्य मानक के मुताबिक कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन अब तय की गई नई रफ्तार के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

मंडलायुक्त सुशील कुमार की अध्यक्षता में आरटीए की बैठक ईसी रोड स्थित कैंप कार्यालय में हुई। इस बैठक में सिटी बस, छोटी ओमनी बस व ई-रिक्शा के संचालन और नए रूटों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही बैठक में स्पीड लिमिट निर्धारण और ट्रैवल एजेंसी संचालकों के पंजीकरण जैसे विषयों के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

वहीं नई स्पीड लिमिट तय होने के बाद अब सभी साइन बोर्ड बदले जाएंगे। बता दें कि पर्वतीय रूटों पर गति सीमा के निर्धारण के लिए परिवहन, लोनिवि व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम का गठन किया गया था। लोगों को जानकारी देने के लिए स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड बदले जाएंगे। जिसके बाद इसी के मुताबिक चालान और अन्य कार्रवाई की जाएगी।

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