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लड़की को ‘आइटम’ कहने पर अदालत ने भेजा जेल

मुंबई। यहां एक लड़की को ‘आइटम’ कहने के मामले में मुंबई सत्र अदालत ने आरोपी मोहम्मद अबरार खान को डेढ़ साल की सजा सुनाई है। उस पर आरोप है कि वह एक नाबालिग छात्रा को ‘आइटम’ कहकर चिढ़ाया करता था। आरोपी को डेढ़ साल कैद की सजा का ऐलान करने के बाद अदालत ने टिप्पणी की कि जब किसी लड़की को संबोधित करने के लिए ‘आइटम’ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका इस्तेमाल केवल यौन उत्पीड़न के लिए किया जाता है। इसका और कोई मतलब नहीं होता।    
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आमतौर पर यह शब्द लड़कों द्वारा लड़कियों को अपमानजनक तरीके से संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि यह उन्हें यौन तरीके से ऑब्जेक्ट करता है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह से लोगों को सबक सिखाने के लिए उन्हें वहीं मौके पर ही जवाब देने की जरूरत है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि  किसी भी लड़की को संबोधित करने के लिए ‘आइटम’ शब्द का इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से अपमानजनक है।
ये मामला सात साल पुराना है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 14 जुलाई, 2015 को लगभग 1.30 बजे, जब नाबालिग पीड़िता अपने स्कूल से लौटते समय एक गली से गुजर रही थी, तब अबरार खान जो गली में अपने दोस्तों के साथ बैठा था, ने पीछे से आकर उसके बाल खींचे और कहा कि ‘क्या आइटम किधर जा रही हो।’ इसके बाद उसने घर आकर सारी बात बताई तब उसके परिजन उसे लेकर पुलिस के पास गए। इसी मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत से समाज को एक उचित संदेश देने की बात कहते हुए जरूरी सजा की मांग की थी। खासकर उन लोगों के लिए जो सड़क पर चलती हुई लड़कियों को छेड़ते हैं और उन्हें परेशान करते हैं।  
हालांकि मामले में आरोपी पक्ष मे दावा किया था कि वे लोग उस लड़की के दोस्त थे। उसके माता-पिता ने उन लोगों के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई थी, क्योंकि लड़की के परिजनों को उन लोगों का उसका दोस्त होना पसंद नहीं था। इस मामले में अदालत ने मोहम्मद अबरार खान को कुछ गंभीर आरोपों से बरी करते हु

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