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हल्द्वानी : सुप्रीम कोर्ट पहुंचा रेलवे जमीन पर अतिक्रमण का मामला, इस तारीख को होगी सुनवाई

हल्द्वानी। नैनीताल हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद हल्द्वानी वनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में अतिक्रमण करने वालों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पांच जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की है।

मिली जानकारी के अनुसार आज सोमवार को कामकाज के लिए खुले उच्चतम न्यायालय में पूर्व कानून मंत्री वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने इस मामले में 11 लोगों की ओर से यह याचिका दाखिल की है। अतिक्रमणकारियों ने अपनी पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद की मदद ती है। अतिक्रमणकारियों की पाचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 05 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की है। वहीं रेलवे ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर इलाके में पिलरबंदी भी कर दी है। इसके साथ ही रेलवे ने अखबार में भी नोटिस प्रकाशित कर दी है। इसके बाद लोगों में आक्रोश बढ़ गया है।

बता दें कि 28 दिसंबर को प्रशासन और रेलवे ने अतिक्रमण हटाने के अभियान से पहले पिलर बंदी की। जिसके बाद हजारों महिला, बच्चे और बुजुर्ग विरोध में सड़कों पर उतर आए थे। पीड़ितों ने सरकार से कार्रवाई को रोककर हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग की थी। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सरकार को याद दिलाया कि 2016 में सरकार ने इस भूमि को नजूल की माना था। उनका कहना है कि 6 साल पहले जो जमीन राज्य सरकार के नियंत्रण में थी, वह अचानक रेलवे की कैसे हो गई।

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