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अजब-गजब: पति-पत्नी के झगड़े में OK शब्द से 3 करोड़ का रेलवे को नुकसान, जानें पूरा मामला

  • पति-पत्नी के झगड़े से रेलवे को लगा बड़ा चूना
  • स्टेशन मास्टर पति से फोन पर झगड़ रही थी पत्नी
  • ओके की वजह से गलत रूट पर चली गई थी ट्रेन

बिलासपुर। आंध्र-प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक पति-पत्नी के झगड़े का खामियाजा रेलवे को भुगतना पड़ा। पति-पत्नी के झगड़े में ट्रेन बंद रूट पर चल गई और इससे रेलवे को 3 करोड़ का नुकसान हो गया। इस नुकसान के बाद पति की नौकरी भी चली गई।

ये है पूरा मामला

दरअसल, महिला का पति विशाखापटन्नम में स्टेशन मास्टर था। महिला छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी। दोनों की शादी हिंदू रीति रिवाज से 12 अक्टूबर 2011 को हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के रिश्ते सही नहीं थे। पति का कहना था कि महिला का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। वह पति के सामने ही प्रेमी से बात करती थी। इसे लेकर दोनों में तकरार होते रहते था। स्टेशन मास्टर पति एक दिन ड्यूटी पर था तो दोनों के बीच में फोन पर झगड़ा शुरू हो गया है।

OK से गलत रूट पर चली गई ट्रेन

ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर का फोन पर पत्नी के साथ विवाद चल रहा था। इसी दौरान वहां से ट्रेन गुजरने वाली थी। विवाद थमता नहीं देखकर पति ने पत्नी से कहा कि घर आकर बात करेंगे। इसके बाद कॉल रखने के लिए ओके कहा। दूसरे स्टेशन मास्टर ने समझा कि उनका यह ओके ट्रेन के लिए है। उस ओके को ग्रीन सिग्नल समझकर ट्रेन को बैन रूट पर जाने दिया। इससे रेलवे को बड़ा झटका लगा। करीब तीन करोड़ रुपए का मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नुकसान भी हुआ। स्टेशन मास्टर को रेलवे ने सस्पेंड कर दिया।

पति ने लगाया आरोप

पति ने आरोप लगाया कि शादी के दो दिन बाद ही रेलवे स्टेशन मास्टर की पत्नी उसे अपने अफेयर के बारे में बताया था। पति ने पत्नी के पिता से इस बात की शिकायत की, तो उन्होंने आगे इस तरह से न करने का आश्वासन दिया, लेकिन पत्नी नहीं मानी और वह लगातार अपने प्रेमी के संपर्क में रही। जिससे तंग आकर पति ने तलाक की अर्जी के लिए विशाखापट्टनम फैमिली कोर्ट में याचिका दर्ज की। वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी ने उसी पर दहेज की प्रताड़ना का आरोप लगा दिया और केस दर्ज करा दिया। फिर पति ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया और याचिका दायर की।

पति के हक में हुआ फैसला

पत्नी ने पति पर दहेज प्रताड़ना के साथ, उसकी भाभी के साथ अवैध संबंध तक का आरोप लगाया था लेकिन हाईकोर्ट ने सभी को खारिज करते हुए पति की तलाक की याचिका को मंजूरी दी और कहा कि पत्नी की वजह से स्टेशन मास्टर की नौकरी चली गई।

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