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‘दुष्कर्मी’ अभाविप नेता के होर्डिंग पर नाराज सुप्रीम ने पूछा- ये ‘भैया इज बैक’ के बैनर क्यों लगे ?

  • शुभांग पर 23 साल की छात्रा से रेप का आरोप है। उसे नवंबर 2021 में जबलपुर हाईकोर्ट से मिली थी जमानत

नई दिल्ली। एक छात्रा से रेप के आरोपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व महानगर मंत्री शुभांग गोटिया की जमानत निरस्त कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ‘भैया इज बैक’ वाले होर्डिंग पर सख्त नाराजगी व्यक्त की है। ये होर्डिंग मकर संक्रांति पर लगाए गए थे। सुनवाई सोमवार को चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने की। बेंच ने इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार से भी जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुभांग गोटिया को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न जमानत निरस्त कर दी जाए। ये ‘भैया इज बैक’ बैनर क्यों है? क्या आप जश्न मना रहे हैं? चीफ जस्टिस एनवी रमना ने आरोपी के वकील से कहा- ये ‘भैया इज बैक’ क्या है? अपने भैया को कहिए कि एक हफ्ता सावधान रहें। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने मध्यप्रदेश सरकार से भी इस मामले में जवाब मांगा है। रेप पीड़िता ने वकील वैभव मनु श्रीवास्तव और शिखा खुराना के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोपी शुभांग गोटिया को जबलपुर हाईकोर्ट से नवंबर 2021 में मिली जमानत को चुनौती दी है। उन्होंने इसे निरस्त करने की मांग की है।
याचिका में पीड़िता ने कहा कि हाईकोर्ट ने केस के तथ्यों और गंभीरता को नहीं देखा। आरोपी के पूर्व इतिहास पर भी गौर नहीं किया। आरोपी रसूखदार है, उसके कुछ पोस्टर भी याचिका के साथ लगाए गए हैं। इनमें लिखा है ‘भैया इज बैक’। इस मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को करेगा। गौरतलब है कि 28 साल के शुभांग गोटिया की दोस्ती 23 साल की छात्रा से 2018 में कॉलेज के दौरान हुई थी। धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। शुभांग उसे कई जगह घुमाने ले गया। एक दिन उसने मांग में सिंदूर भरते हुए कहा कि अब वह उसकी पत्नी है। इसके बाद कई बार फिजिकल रिलेशन बनाए। जब छात्रा ने गोटिया से शादी करने की बात की तो वह मुकर गया।
इसके बाद महिला थाने में 21 जून 2021 को जबलपुर निवासी 23 साल की छात्रा ने शुभांग के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था। छात्रा से रेप के आरोपी शुभांग गोटिया ने 6 महीने पहले महिला थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया था। छात्रा का ये आरोप भी था कि वह गर्भवती हुई तो परिवार वालों के साथ मिलकर उसका जबरन गर्भपात करा दिया। इसके बाद शुभांग फरार हाे गया। पुलिस ने उस पर 5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। शुभांग ने महिला थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया था। उसे नवंबर 2021 में जबलपुर हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।

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