देहरादून। उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित परिषदीय परीक्षा 2023 की हाईस्कूल तथा इन्टरमीडिएट परीक्षाएं 16 मार्च से 06 अप्रैल 2022 के मध्य होगी। परगना मजिस्टेट मनीष कुमार सिंह ने आदेश दिये हैं कि परीक्षा प्रारम्भ होने से परीक्षा समाप्ति तक समस्त परीक्षा केन्द्रों 100 गज की परिधि में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू की जाती है। किसी भी केंद्र के बाहर समाज विरोधी तत्वों के एकत्र होने पर जिला प्रशासन इसके लिए उत्तरदायी होगा। परीक्षा केंद्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर रोक रहेगी।
शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक बोर्ड परीक्षाओं का निरीक्षण करने वाले और व्यवस्थापक लोकसेवक हैं। उन पर किसी तरह के हमले की घटना, दुर्घटना पर संबंधित के खिलाफ संज्ञेय अपराध में मुकदमा होगा। वहीं परीक्षा में नकल रोकने के लिए जिला और मंडल के अधिकारियों की ओर से गठित सचल दलों में कम से कम दो पुलिस कांस्टेबल और एक उपनिरीक्षक की तैनाती होगी। आदेश में कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों पर बाहर से कराई जाने वाली नकल की रोकथाम के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट उत्तरदायी होंगे। किसी केंद्र में सामूहिक नकल की सूचना होने या फिर इसका संदेह होने पर प्रश्नपत्र बदले जाएंगे या उस पाली की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए प्रदेशभर में 1253 केंद्रों में 259430 छात्र-छात्राएं परीक्षा देंगे। इसमें हाईस्कूल के 1,27320 और इंटरमीडिएट के 1,32110 परीक्षार्थी शामिल हैं।