देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सत्र के तीसरे दिन सरकार ने उत्तराखंड विनियोग (2023-2024 का अनुपूरक) विधेयक समेत 14 विधेयक ध्वनिमत से पारित कराए। विधानसभा की कार्यवाही देर रात तक चली।
पांच सितंबर को शुरू हुआ था विधानसभा सत्र…
उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार यानी पांच सितंबर को शुरू हुआ था। इस सत्र में विधानसभा सचिवालय को 626 प्रश्न प्राप्त हुए। इस दौरान 10 अल्पसूचित प्रश्नों में से तीन, 182 तारांकित प्रश्नों से 28 और 392 आतारांकित प्रश्नों में से 66 का उत्तर दिया गया।
सत्र के दौरान नियम 300 की 42 सूचनाएं प्राप्त हुई। इनमें से सात स्वीकृत की गई और 23 ध्यानाकर्षण के लिए रखी गई। नियम 53 के तहत 30 सूचनाएं प्राप्त हुई, इनमें से दो स्वीकृत की गई और 17 ध्यानाकर्षण के लिए रखी गई। नियम 58 के तहत 12 सूचनाएं प्राप्त हुई इनमें से 10 स्वीकृत की गई। नियम 310 के तहत तीन सूचनाएं प्राप्त हुई, इन तीनों को नियम 58 में परिवर्तित किया गया।
ये विधेयक हुए पारित…
- उत्तराखंड विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक
- उत्तराखंड सड़क संरचना सुरक्षा (संशोधन) विधेयक
- वीर माधो सिंह भंडारी, उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक
- उत्तराखंड (संयुक्त प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम, 1948) (संशोधन) विधेयक
- उत्तराखंड विनियोग (2023-24 का अनुपूरक ) विधेयक
- उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक
- उत्तराखंड निरसन विधेयक
- उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना (विकास और विनियमन) विधेयक
- उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक
- राज्य विश्वविद्यालय विधेयक उत्तराखंड
- उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान (संशोधन) विधेयक
- उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक
- उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि, अधिनियम, 1974) (संशोधन) विधेयक
- आम्रपाली विश्वविद्यालय विधेयक।