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उत्तराखंड : अब वन्यजीवों के हमले में मौत पर छह लाख मिलेगा मुआवजा

देहरादून। आज शनिवार को उत्तराखंड राज्य वन्यजीव संघर्ष की बोर्ड बैठक में राज्य स्तर पर मानव वन्यजीव संघर्ष में मुआवजा राशि बढ़ाकर छह लाख करने का फैसला लिया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के दौरान 12 प्रस्तावों पर विचार किया गया और मानव वन्यजीव संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को चार लाख से बढ़ाकर छह लाख किया गया। वन्यजीवों के हमले में घायल होने वाले लोगों को भी मुआवजा राशि में 50,000 की बढ़ोतरी करते हुए मुआवजा देने का फैसला किया गया है। इस दौरान धामी द्वारा की गई घोषणाओं के संदर्भ में भी प्रस्तावों को पास किया गया। इनमें शिवालिक एलीफेंट रिजल्ट को निरस्त करने की अधिसूचना को वापस लेने का प्रस्ताव पास किया गया। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव विहार की सीमा से न्यूनतम में किलोमीटर की दूरी तक इको सेंसेटिव जोन का निर्धारण किए जाने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार द्वारा एसएलपी दायर करने प्रस्ताव को भी पास किया गया।
पूर्व की बोर्ड बैठक में चौरासी कुटिया का अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार उच्चीकरण किए जाने से जुड़े कई बिंदु पर बोर्ड ने हरी झंडी दी है। राज्य में फॉरेस्ट क्लीयरेंस से जुड़े मामलों को भी बोर्ड बैठक के दौरान हरी झंडी देते हुए केंद्रीय वन्यजीव बोर्ड को भेजे जाने का फैसला लिया गया।
बैठक में 2016 से अटकी 3 दुगड्डा और पुरोला की सड़कों को बोर्ड द्वारा क्लीयरेंस दी गई। साथ ही कॉरपस फंड को 2 करोड़ से शुरू करने का भी फैसला लिया गया, जिससे वन विभाग के जरूरी मामलों पर फौरन बजटीय प्रावधान किया जा सके। सेंचुरी एरिया से बाहर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाए जाने का भी फैसला लिया गया।

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