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उत्तराखंड : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी दंपति को 20 साल की सजा

देहरादून। राजधानी देहरादून में 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सरकारी ठेकेदार और उसकी पत्नी को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दंपति पर 30 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें से 27 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।

बता दें कि साल 2019 में दंपति के खिलाफ थाना नेहरू कॉलोनी में दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और जान से मारने की धमकी के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था। पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 14 वर्षीय किशोरी के साथ अप्रैल 2018 में चकशाह नगर निवासी सरकारी ठेकेदार ने कई बार दुष्कर्म किया। जब किशोरी ने ठेकेदार की इस करतूत की जानकारी ठेकेदार की बीवी को दी तो दंपति ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इससे डरी किशोरी ने उसके साथ हो रही दुष्कर्म की वारदात के बारे में किसी को नहीं बताया।

लेकिन जब किशोरी गर्भवती हुई, तो मामले का खुलासा हो गया। किशोरी ने अपने पिता को आपबीती बताई। जिसके बाद किशोरी के पिता की तहरीर के आधार पर ठेकेदार चांद और उसकी बीवी हुस्नोजहां के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो और जान से मारने की धमकी देने के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। किशोरी ने 18 फरवरी 2019 को बच्चे को जन्म दिया था।

अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि अभियोजन की ओर से 7 गवाह पेश किए गए थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मियां बीवी को दोषी ठहराते हुए मियां बीवी को कोर्ट के सजा सुनाने के बाद पुलिस ने हिरासत में लेकर दोनों को देहरादून जिला कारागार भेज दिया है।

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