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राजधानी दून में एक सप्ताह का लाॅकडाउन

  • फल, सब्जी की दुकानें और डेरी खुली रहेगी
  • निजी वाहनों का आवागमन भी बंद

देहरादून। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजधानी देहरादून में तीन मई तक लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। इस दौरान निजी वाहनों को भी अनुमति नहीं होगी। डीएम डाॅ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने 26 अप्रैल शाम 7 बजे से 3 मई सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए हैं। जनपद देहरादून के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढीकैन्ट और क्लेमनटाऊन के क्षेत्र में निजी वाहनों का आवागमन भी पूर्णतयाः प्रतिबंधित रहेगा।
कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े दुकानों व वाहनांे को सशर्त छूट निम्न प्रकार से रहेगी। फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी) की दुकानें, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें तथा पशुचारा की दुकानें अपरान्ह 4 बजे तक ही खुली रह सकेगी। पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी।
आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी। हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।
शादी और संबन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल ध् सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से संबंधित व्यक्तियों, वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरांे तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
औद्योगिक इकाइयों, तथा इनके वाहन व कार्मिकों को आने-जाने की छूट होगी। रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानो से होम डिलवरी में छूट रहेगी ।
शव यात्रा से संबंधित वाहनो को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नही हो सकेंगे। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे।

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