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उत्तराखंड : ओमिक्रॉन के चलते आज रात से रात्रि कर्फ्यू शुरू

  • दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात और मध्यप्रदेश में भी रात्रि कर्फ्यू लागू

देहरादून। देशभर में ओमिक्रॉन संक्रमण के मद्देनजर अब उत्तराखंड में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी गई है। यह कर्फ्यू आज सोमवार रात यानी 27 दिसंबर से अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा। कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। गौरतलब है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात और मध्यप्रदेश में भी रात्रि कर्फ्यू प्रभावी है।

इन सेवाओं पर नहीं लगेगा प्रतिबंध, 24 घंटे होंगी संचालित
– उत्तराखंड में रात्रि कर्फ्यू के दौरान समस्त स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटे संचालित होंगी। सभी चिकित्सा कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति होगी।
– तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री की अनुमति होगी। 
– पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट संचालित होंगे।
– बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण सेवाएं जारी रहेंगी।
– डाक सेवाएं, दूरसंचार, इंटरनेट सेवा, प्रसारण और केबल सेवाएं जारी रहेंगी।
– कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवा जारी रहेगी।
– सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर और बाहरी राज्यों से एसओपी के अधीन आवागमन जारी रहेगा।
– सभी मालवाहक वाहनों को राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन के साथ सामग्री लोड करने और उतारने की अनुमति रहेगी। सभी होल सेलर और रिटेलर दुकानों को गोदामों से सामान लोड करने और उतारने की दैनिक रूप से अनुमति होगी।
– राज्य और अंतरराज्यीय आयात-निर्यात आवागमन की अनुमति होगी।
– रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बस, टैक्सियों, ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज और टिकट दिखाने पर ही आवागमन की अनुमति होगी। 
– विक्रम, ऑटो, टैक्सी को यात्रा की अनुमति होगी।
– मीडिया कर्मियों को वैध आईडी के साथ एसओपी और प्रोटोकॉल के अधीन वाहनों में जाने की अनुमति होगी।
– आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और कोविड प्रबंधन में शामिल सरकार और स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति होगी।
– शहरी और ग्रामीण इलाकों में सभी इंडस्ट्री कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल और एसओपी के अधीन संचालन की अनुमति होगी। इसकी निगरानी जिला प्रशासन करेगा।
– निजी वाहनों के आवागमन के लिए वैध आईडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति होगी।

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