नैनीताल। हाईकोर्ट ने प्रदेश की आबकारी नीति के मामले में राज्य सरकार के नए प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। नए प्रस्ताव के अंतर्गत अब 15 प्रतिशत राजस्व बढ़ने के बाद रिक्त दुकानों की लॉटरी की औपचारिकता अब अनुज्ञापी पांच अप्रैल तक कर सकेंगे। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जिन दुकानों का आवंटन लॉटरी सिस्टम के तहत होना है उसे 5 अप्रैल को करा लें। शराब कारोबारियों से कहा है कि इस बीच वे अपनी सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर लें, जबकि पूर्व में कोर्ट ने इस पर 13 अप्रैल तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे।
इससे पहले कोर्ट ने सरकार से मामले में 10 अप्रैल तक जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई को 13 अप्रैल की तिथि नियत की थी। जिससे शुक्रवार 31 अप्रैल को तय निलामी नहीं हो सकी थी। पिरूमदारा रामनगर निवासी विकास चन्द्र ने याचिक दायर कर कहा है कि सरकार ने 22 मार्च को नई आबकारी नीति घोषित की है। जिसे 1 अप्रैल से लागू होना है। 25 मार्च को सरकार ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि पुराने लाइसेंस धारी 29 मार्च तक अपने दुकानों का रिनुअल करा लेंए इसके बाद जिन दुकानों का रिनुअल नहीं होता है उनका आवंटन 31 मार्च को लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा।
याचिका में यह भी कहा गया कि आबकारी नीति का क्लॉज 5.3 व 6.3 देशी व अंग्रेजी शराब के लिए अलग अलग नीति है। देशी शराब के लिए प्रति बोतल 270 रुपये गांरटी ड्यूटी तय की गई हैए जबकि अंग्रेजी शराब के लिए अभी तक यह तय नहीं हुआ है। इसलिए वे किस आधार पर दुकानों का रिनुअल करें सरकार ने उन्हें रिनुअल का समय भी कम दिया है दुकानों के लॉटरी सिस्टम से आवंटन का समय भी कम दिया। 29 को रिनुअल 30 को अवकाश 31 दुकानों का लॉटरी से आवंटन होना है। सरकार ने उन्हें एक दिन का समय तक नहीं दिया है खुद सरकार ने अभी रेट तक तय नहीं किए है इसलिए इस पर रोक लगाई जाए।