उत्तराखंड : हाईकोर्ट ने नदियों में मशीनों से खनन पर लगाई रोक
team HNI
December 19, 2022
उत्तराखण्ड, चर्चा में, नैनीताल, राज्य
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नैनीताल। आज सोमवार को हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उत्तराखंड की नदियों में मशीनों से खनन पर रोक लगा दी है। अदालत ने सुनवाई के बाद इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं।
इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सचिव खनन से पूछा है कि वन विकास निगम की वेबसाइट पर प्रति कुंतल रॉयल्टी 31 रुपये और प्राइवेट खनन वालों की वेबसाइट पर 12 रुपये प्रति कुंतल कैसे है? हाईकोर्ट ने वन विकास निगम को 12 जनवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी जिलों के डीएम को नदी तल पर खनन के लिए लगी मशीनों को सीज करने के भी आदेश दिए। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी।
HIGH COURT NAINITAL NAINITAL HIGH COURT uttarakhand 2022-12-19