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पूर्व सीएम कोश्यारी के बकाया मामले में अपर सचिव दीपेंद्र को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

नैनीताल। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने अपर सचिव दीपेंद्र चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें एक सप्ताह में नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिए हैं। 
गौरतलब है कि हाईकोर्ट में बुधवार को रुलक संस्था की ओर से पूर्व मुख्यमंत्रियो के आवास, पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं का बकाया किराया जमा न करने को लेकर अवमानना याचिका दायर की थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट सुविधाओं के बकाया मामले में पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी के खिलाफ जारी अवमानना के नोटिस पर रोक लगा चुका है। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक बिजली, पानी का करीब 11 लाख रुपये बकाया जमा कर चुके हैं।
मामले के अनुसार पूर्व में रूरल लिटिगेशन एंड एन्टाइटलमेंट केंद्र (रूलक) ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास और अन्य सुविधाओं का बकाया छह माह के भीतर जमा करने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने त्रिवेंद्र सरकार से पूछा था कि आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। अदालत ने कहा था कि क्यों न इनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी पर आवास और अन्य सुविधाओं का बाजार दर से 47 लाख 57 हजार, 758 रुपये बकाया है। इसके अतिरिक्त बिजली-पानी का बकाया भी है।

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