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हाईकोर्ट ने चुगान नई नीति में मांगा स्पष्टीकरण

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले के नदियों में जमा खनिज के चुगान के लिए जिला अधिकारी द्वारा की गई चुगान नीति में संसोधन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जिले में चुगान नीति में बदलाव करने के कारण बताने के साथ ही याचिकाकर्ताओं को 3 मार्च तक टेंडर परिक्रिया में प्रतिभाग करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 मार्च की तिथि नियत की है।
मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी रितेश नरियाल याचिका दायर कर कहा है कि जिला अधिकारी द्वारा रिवर माइनिंग पॉलिसी 2020 में संसोधन कर यह शर्त डाल दी है कि जो भी खनन के लिए प्रतिभाग करेगा वह अपने स्टोन क्रेशरों का भी रिजस्ट्रेशन करायेगा तभी उसे टेंडर प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। याचिकर्ता का यह भी कहना है कि नैनीताल जिले में खनन नीति में बदलाव कर स्टोन क्रेशरों के साथ रजिस्ट्रेशन कराकर चुगान करने की बाध्यता राज्य खनन नीति के विरुद्ध है लिहाजा इस बाध्यता को खत्म किया जाए।

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