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उत्तराखंड : अब नक्शा पास कराने के लिये नहीं खाने पड़ेंगे धक्के!

  • भवन मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया और अन्य कार्यों के लिये निर्धारित की समय-सीमा

देहरादून। आज शुक्रवार को सचिव शैलेश बगौली ने शासनादेश जारी करते हुए बताया कि उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के पत्र के संदर्भ में इजी आॅफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत निर्धारित एसबीआरएपी प्वाइंट-13 एवं 183 पर कार्यवाही किए जाने हेतु भवन मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया औरा अन्य कार्यों के लिये अब समय-सीमा निर्धारित की गई है। इससे लोगों को नक्शे पास कराने के लिये अब धक्के नहीं खाने पड़ेंगे।

जो निम्न प्रकार है—

सेवाएं/प्रकिया                                                  निर्धारित समय-सीमा
एकल आवासीय इकाई एवं आवासीय मानचित्र का         15 दिन
निस्तारण
गैर आवासीय (व्यवसायिक, मल्टीपल आवासीय इकाई   30 दिन
एवं गुप हाउसिंग आदि) मानचित्र का निस्तारण
प्लिथ स्तर का परीक्षण                                              10 दिन
कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत करना                                90 दिन
अधिभोग प्रमाण पत्र निर्गत करना                               30 दिन
भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण का निस्तारण                   210 दिन

शासनादेश में कहा गया है कि भवन मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिये
उपरोक्त तालिका में वर्णित समय-सीमा निर्धारण का पालन किया जाए।

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