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उत्तराखंड: पत्नी ने पति का प्राइवेट पार्ट काटकर ली जान…दोषी को आजीवन कारावास

पिथौरागढ़। जिला सत्र न्यायाधीश ने पत्नी को पति की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी महिला पर 70 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। महिला ने प्रेम प्रसंग के चलते पति की हत्या की और उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया।

जानकारी के अनुसार 12 फरवरी 2022 को पिथौरागढ़ तहसील क्षेत्र के दिगांस गांव निवासी सुनीता देवी ने अपने पति जितेंद्र राम के साथ मारपीट करने के बाद नाजुक अंग काटकर हत्या कर दी थी। मृतक के भाई पूरन राम की तहरीर पर राजस्व पुलिस में सुनीता देवी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की विवेचना में पता चला कि सुनीता का अन्य युवक से प्रेम संबंध था। इसका विरोध करने पर उसने पति की हत्या कर दी थी। बाद में यह मामला जिला सत्र न्यायालय में चला। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह परीक्षित कराए गए।

जिला सत्र न्यायाधीश शंकर राज की कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनीता देवी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 70 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी की ओर से यदि अर्थदंड की धनराशि जमा की जाती है तो 50 हजार रुपए प्रतिकर के रूप में मृतक की पुत्री को दी जाएगी।

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