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उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत को ‘सुप्रीम’ राहत, CBI जांच के आदेश पर रोक!

देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई जांच के आदेश को कोर्ट ने बुधवार को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने मामले की सुनवाई की। एससी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित एक मामले में सीबीआई जांच करने के आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है।

दरअसल, हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर आरोप लगाया था कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत झारखंड में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी थे, तब उन्होंने झारखंड गो सेवा आयोग के पद पर एक व्यक्ति को नियुक्त कराने के लिए रिश्वत ली थी। आरोप है कि ये रकम त्रिवेंद्र सिंह रावत के रिश्तेदार के खाते में ट्रांसफर की गई थी। इस आरोप के बाद तत्कालीन त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में उमेश कुमार के खिलाफ उत्तराखंड में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसको लेकर उमेश कुमार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वहीं उमेश ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उमेश कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।

वहीं, उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस आदेश (सीबीआई जांच) को त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी। उत्तराखंड सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगाने की मांग की थी। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी है।

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