नैनीताल। उत्तराखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है। हाईकोर्ट ने राज्य में एलटी कला वर्ग के शिक्षकों की भर्ती को लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में पूछे गए सवालों को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने एलटी हिंदी, सामान्य विषय व शारीरिक शिक्षा के पदों पर लगी रोक बरकरार रखी है। अन्य विषयों की नियुक्ति पर लगी रोक हटाते हुए अगली सुनवाई 18 जुलाई नियत की है।
वरिष्ठ न्यायधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने टिहरी गढ़वाल के आनंद प्रकाश भट्ट समेत 24 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार ने 13 अक्टूबर 2021 को एलटी वर्ग में 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था इसमें बीएड अनिवार्य किया गया था इस बीच सरकार ने 25 फरवरी 2022 को नियमों में बदलाव कर कला वर्ग में बीएड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था।
2021 में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार व उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी कर पूछा कि भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव क्यों किया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि लिखित परीक्षा में पूछे गए सवाल का आयोग की ओर से नियुक्त विशेषज्ञ ने गलत जवाब बताया। जिस वजह से अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गया। अब कोर्ट ने विवाद से जुड़े विषयों को छोड़ अन्य पर लगी रोक हटा दी है।
Home / उत्तराखण्ड / उत्तराखंड : हाईकोर्ट ने हटाई एलटी शिक्षक भर्ती पर लगी रोक, इन पदों पर रखी बरकरार!
Tags HIGH COURT LT TEACHER NAINITAL HIGH COURT TEACHER
Check Also
चुनावी मौसम में जनता को राहत, कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ सस्ता…
नई दिल्ली। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कटौती …