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सहस्त्रधारा रोड चौड़ीकरण का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने हटाई पेड़ों के कटान से रोक

नैनीताल। आज शुक्रवार को हाईकोर्ट ने देहरादून में सहस्त्रधारा रोड के चौड़ीकरण के लिए 2057 पेड़ों के प्रस्तावित कटान के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने पेड़ों के कटान पर लगी रोक को हटा दिया है।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि पेड़ों का प्लांटेशन एफआरआई की निगरानी में किया जाये। इससे पहले हाईकोर्ट ने पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी थी। मामले के अनुसार देहरादून निवासी और समाजसेवी आशीष गर्ग ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि देहरादून जोगीवाला से किरसाली चैक होते हुए सहस्त्रधारा मार्ग के प्रस्तावित चैड़ीकरण के लिये 2057 पेड़ों का कटान किया जाना है। जबकि दून घाटी और शहर पहले से ही जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे हैं। 

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