नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी 2022) को स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा, एडमिशन में किसी भी तरह की देरी से मरीजों की देखभाल और अस्पतालों में काम प्रभावित होता है। परीक्षा स्थगित करने के अनुरोध पर विचार किया गया है। विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया गया है कि हम इस समय परीक्षा स्थगित करके पेशेंट केयर को प्रभावित नहीं होने दे सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की तैयारी करने वाले दो लाख से अधिक छात्रों के लिए परेशानी खड़ा करेगा। उनमें असमंजस पैदा करेगा। इस स्वास्थ्य इंतजाम का ढांचा लड़खड़ा सकता है। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी भी होगी। चूंकि ये सरकार की पॉलिसी का मामला है। इसलिए इसमें कोर्ट दखल नहीं देगी।
कोर्ट में ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने NEET -PG 2021 के लिए चल रही काउंसलिंग के साथ टकराव का हवाला देते हुए 21 मई को होने वाली स्नातकोत्तर (NEET- PG ) 2022 परीक्षा टालने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि 2021 की मेडिकल पीजी प्रवेश प्रक्रिया अब तक जारी है। इसलिए 2022 की परीक्षा को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए।
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