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पंजाब : सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 34 साल पुराने रोडरेज केस एक साल की सजा

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराना रोड रेज मामले में सिद्धू को एक साल कैद की सजा दी गई है। 27 दिसंबर 1988 को पटियाला में एक विवाद हुआ था। यह विवाद पार्किंग को लेकर था। जब पीड़ित और दो अन्य बैंक से पैसा निकालने के लिए जा रहे थे, सड़क पर जिप्सी देखकर सिद्धू से उसे हटाने को कहा। यही बहसबाजी शुरू हो गई। पुलिस का आरोप था कि इस दौरान सिद्धू ने पीड़ित के साथ मारपीट की और मौके से फरार हो गए। पीड़ित को अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया। उस समय सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने यह सजा सुनाई है।

इस मामले की सुनवाई कई साल चली। सितंबर 1999 में निचली अदालत ने नवजोत सिह सिद्धू को आरोपों से बरी कर दिया। पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने दिसंबर 2006 में सिद्धू समेत दो लोगों को गैर इरादतन हत्या मामले में दोषी करार दिया। हाई कोर्ट ने 23 साल पहले दोनों दोषियों को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई थी। नवजोत सिंह सिद्धू और रूपिंदर सिंह संधू ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को मारपीट मामले में दोषी करार देते हुए हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। पीड़ित पक्ष ने एक बार फिर पुनर्विचार याचिका दायर की।

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