- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज सोमवार को इसके लिए जारी की गाइडलाइंस
- अनलॉक 3.0 में भी मोदी सरकार ने की कई सारी ढील की घोषणायें
नई दिल्ली। आज सोमवार को मोदी सरकार ने अनलॉक 3.0 में जिम और योग संस्थानों को खोलने की इजाजत दे दी है। 5 अगस्त से ये सभी जगह खुल जाएंगे। पर इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन जगहों पर कोरोना के संक्रमण फैलने से रोकने के लिए कई सुरक्षात्मक गाइलाइंस भी जारी किया है। गौरतलब है कि देश में कोरोना के मामले 18 लाख से पार पहुंच चुके हैं और 38 हजार ज्यादा लोग इस महामारी के का शिकार हुए हैं।
पांच अगस्त से इन नियमों का करना होगा पालन…
- कंटेनमेंट जोन में आने वाले योग संस्थान और जिम को बंद रखा जाएगा और यहां आम लोग नहीं आ पाएंगे। जो जिम और योग संस्थान कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं केवल उन्हें खोलने की इजाजत ती गई है।
- 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम के बच्चों को जिम के प्रयोग की इजाजत नहीं होगी।
- सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा और कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी।
- परिसर में रहने के दौरान फेस मास्क का इस्तेमाल जरूरी होगा। हालांकि योग करने और जिम में एक्सरसाइज के दौरान ऐसा करना जरूरी नहीं होगा।
- बीच-बीच में साबुन से कम से कम 40-60 सेकेंड तक हाथ धोने की आदत रखें। अल्कोहल युक्त सैनेटाइजर का इस्तेमाल करें।
- आरोग्य सेतु ऐप सभी के लिये अनिवार्य होगा।